Mandatory Bank Account Details Submission Under GST

कर्नाटक
प्राधिकरण के एडवांस रूलिंग
(AAR) ने फैसला किया कि हैंड सेनिटाइज़र
पर 18% GST लागू है।
इसमे आवेदक मुख्य रूप से महामारी COVID-19 के कारण
उत्पन्न स्थिति से निपटने के
लिए बड़े पैमाने पर हैंड सेनिटाइजर
का निर्माण (MANUFACTURING) और विपणन (MARKETING) कर
रहा है।
ड्रग्स
एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 16 में
कहा गया है कि ’मानक
गुणवत्ता वाली’(STANDARD QUALITY) दवा का मतलब ऐसी
दवा से होगा जो
अनुसूची II में निर्धारित मानक का अनुपालन करती
है और उपरोक्त अनुसूची
भारतीय फार्माकोपिया (PHARMACOPOEIA) में शामिल दवाओं के लिए प्रदान
करती है।
आवेदक
द्वारा निर्मित हैंड सैनिटाइज़र में एथिल अल्कोहल का 95% v/ v होता है, जो कि भारतीय
फार्माकोपिया द्वारा निर्धारित मानक के भीतर है,
आवेदक ने ड्रग्स एंड
कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के
तहत दवा लाइसेंस प्राप्त किया है।
आवेदक
ने जीएसटी और जीएसटी की
लागू दर के उद्देश्य
से हैंड सेनिटाइज़र के उचित वर्गीकरण
के संबंध में इस मुद्दे पर
अग्रिम निर्णय लेने की मांग की
है।
डी
और मसूद उर रहमान से
मिलकर कोरम ने स्पष्ट किया
कि अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र, जैसा कि नाम से
ही पता चलता है, हाथों को साफ करना
और उन्हें कीटाणुरहित करना है और इसलिए
उन्हें MEDICAMENTS के तहत कवर
नहीं किया जा सकता है।
इसलिए AAR
ने निष्कर्ष निकाला कि लगाए गए
सामान 3808 शीर्षक के तहत आते
हैं, जो बदले में
प्रविष्टि संख्या के तहत कवर
किया जाता है। अधिसूचना संख्या 11/2017 की अनुसूची III के
87 (28) केंद्रीय कर (दर) 28 जून, 2017 और इसलिए CGST अधिनियम
के तहत 9% की दर से
कर योग्य हैं। इसी तरह, माल KGST अधिनियम के तहत 9% की
दर से कर योग्य
है।
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